Ticker

ताज़ा खबरें लोड हो रही हैं…

ब्रजभूषण शरण सिंह यौन उत्पीड़न केस में बरी, दिल्ली कोर्ट का बड़ा फैसला

 

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने महिला पहलवानों से जुड़े चर्चित यौन उत्पीड़न मामले में भाजपा नेता और पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह को बरी कर दिया है। सुनवाई के दौरान पूर्व WFI सचिव विनोद तोमर भी अदालत में मौजूद रहे।

यह मामला जनवरी 2023 में सामने आया था। दोनों पक्षों की अंतिम दलीलें 2 जुलाई 2026 को पूरी होने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। करीब 1133 दिनों तक चले इस मामले में 127 सुनवाई हुईं।

ब्रजभूषण शरण सिंह को 20 जुलाई 2023 को नियमित जमानत मिली थी, जबकि 10 मई 2024 को दिल्ली पुलिस की चार्जशीट के आधार पर आरोप तय किए गए थे। अब अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर उन्हें बरी कर दिया है।


Post a Comment

0 Comments