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छत्तीसगढ़ में होली पर नहीं बिकेगी शराब: सरकार ने जारी किया आदेश, पहले हटाया गया था ड्राई डे

 विष्णु देव साय ने होली से पहले बड़ा फैसला लेते हुए साफ कर दिया है कि इस बार होली के दिन राज्यभर में शराब की बिक्री नहीं होगी। पहले नई आबकारी नीति में होली को ड्राई डे की सूची से हटाया गया था, लेकिन अब सरकार ने अपना निर्णय बदल दिया है।

क्या है पूरा मामला?

छत्तीसगढ़ सरकार की नई आबकारी नीति में पहले से तय 7 ड्राई डे में बदलाव किया गया था। इस बदलाव के तहत होली, मुहर्रम और महात्मा गांधी निर्वाण दिवस (30 जनवरी) को ड्राई डे की सूची से हटाने का फैसला लिया गया था। इसके बाद यह माना जा रहा था कि इन दिनों शराब दुकानें खुली रहेंगी।

लेकिन होली से ठीक पहले सरकार ने यू-टर्न लेते हुए शराब बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी कर दिया। आबकारी विभाग ने इस संबंध में आधिकारिक आदेश भी जारी कर दिया है।

होली के दिन क्या रहेगा नियम?

  • राज्यभर की सभी शराब दुकानें बंद रहेंगी

  • होटल, रेस्टोरेंट और क्लब में भी शराब की बिक्री नहीं होगी

  • अवैध बिक्री और परिवहन पर जिला व राज्य स्तर पर सख्त निगरानी रहेगी

  • नियम तोड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी

सरकार का कहना है कि यह फैसला सामाजिक सद्भाव और कानून-व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, ताकि लोग शांतिपूर्ण और सुरक्षित माहौल में होली मना सकें।

मुख्यमंत्री ने एक्स (पूर्व ट्विटर) पर पोस्ट कर जानकारी साझा करते हुए लिखा कि खुशी और उल्लास के पर्व होली पर पूर्व निर्धारित ड्राई डे पहले की तरह ही लागू रहेगा।

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